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देश के करदाताओं ने इस साल समय पर टैक्स रिटर्न दाखिल करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। आयकर विभाग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 (निर्धारण वर्ष 2026-27) के लिए अब तक 1.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे आखिरी समय की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करें। विशेष रूप से नौकरीपेशा और व्यक्तिगत करदाताओं के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश व्यक्तिगत रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नजदीक आ रही है।

आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि टैक्स फाइलिंग की गति में भारी उछाल आया है। विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि अब तक 1.7 करोड़ से अधिक करदाता अपना आईटीआर दाखिल कर चुके हैं।

करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करते समय सही फॉर्म का चुनाव करना बेहद जरूरी है। विभाग ने मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले दो फॉर्म्स- ITR-1 और ITR-2 की पात्रता स्पष्ट की है:

करदाता एक निवासी व्यक्तिगत (Resident Individual) होना चाहिए।

आय का स्रोत मुख्य रूप से वेतन (Salary), एक गृह संपत्ति (One House Property) और सालाना 5,000 रुपये तक की कृषि आय होना चाहिए।

ITR-2 Form: यह फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए है जिनकी आय व्यावसायिक लाभ या पेशे (Business or Profession) से नहीं है, लेकिन उन्हें पूंजीगत लाभ (Capital Gains) से आय प्राप्त होती है।

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अर्जित आय के लिए ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 है। विभाग ने करदाताओं को चेतावनी दी है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर लोड बढ़ने के कारण ट्रैफिक की समस्या हो सकती है। समय पर रिटर्न दाखिल करना न केवल आपको जुर्माने से बचाता है, बल्कि लोन आवेदन और वीजा प्रक्रियाओं में भी मददगार साबित होता है। इसलिए, यदि आपने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो दस्तावेज़ जुटाएं और समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा करें।

Source: https://www.amarujala.com/business/business-diary/taxpayer-momentum-builds-over-1-7-crore-itrs-filed-for-ay-2026-27-as-july-31-deadline-nears-2026-07-11