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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका खारिज करते हुए अदालत कहा कि याचिकाकर्ता पहले कानून के तहत उपलब्ध सभी वैकल्पिक उपाय अपनाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस और आईटी नियमों के तहत कार्रवाई की व्यवस्था मौजूद है, इसलिए सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पहले पुलिस और कानून के तहत उपलब्ध सभी उपाय अपनाइए।
अदालत ने साफ किया कि हर शिकायत लेकर सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं आया जा सकता।
याचिका में वायरल पॉडकास्ट से कथित आपत्तिजनक वीडियो हटाने और सोशल मीडिया के लिए सख्त नियम बनाने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने कहा कि अगर तय कानूनी प्रक्रिया से राहत न मिले, तब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।
Source: https://www.amarujala.com/india-news/sc-dismisses-plea-regarding-remarks-on-prophet-muhammad-says-have-faith-in-system-here-details-of-case-2026-07-15