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बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा।

बहुविवाह करने वाले पुरुषों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।

आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए लोगों को भी कई सरकारी योजनाओं से बाहर किया जाएगा।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत बहुविवाह या द्विविवाह पर सात साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

विवाह का 60 दिनों के भीतर और लिव-इन रिलेशनशिप का 30 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य होगा।

Source: https://www.amarujala.com/india-news/assam-polygamy-ban-government-job-dismissal-welfare-schemes-ucc-rules-2026-07-11