मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय और जस्टिस सोनी श्रीवास्तव ने कहा कि धोखाधड़ी और न्याय कभी एक साथ नहीं रह सकते. उन्होंने साफ किया कि वह व्यक्ति सैलरी पाने का हकदार नहीं है क्योंकि उसकी शुरुआती नियुक्ति ही गलत तरीके से हुई थी.

Source: https://ndtv.in/bihar-news/bihar-man-loses-20-year-salary-battle-in-patna-high-court-joining-letter-came-fake-11777579#publisher=newsstand