केंद्र सरकार ने अल्कोहल युक्त दवाओं की बिक्री से जुड़े नियम में एक बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत अब 12 फीसदी से अधिक अल्कोहल वाली दवाओं की बिक्री के लिए डॉक्टरी पर्चे को अनिवार्य कर दिया गया है.

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