दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को फीस में किसी भी प्रस्तावित बढ़ोतरी करने से पहले बच्चों के माता-पिता को यह भरोसा दिलाना होगा कि बढ़ोतरी जरूरी है. इसके अलावा हर प्राइवेट स्कूल को स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी (SLFRC) का गठन 15 जुलाई तक करना होगा.

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