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10 जून को एफआईआर: कापूरबावड़ी पुलिस ने गिरिजा राउत की शिकायत पर मामला दर्ज किया।

कड़ी धाराओं में केस: आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र के अंधविश्वास एवं काला जादू विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इलाज को लेकर आरोप: पीड़िता का कहना है कि उचित चिकित्सा उपचार के बजाय उन्हें होम इनसेमिनेशन (कृत्रिम गर्भाधान) की सलाह दी गई।

तलाक का मामला पहले से लंबित: विनायक राउत का कहना है कि पति-पत्नी के बीच पहले से ही अदालत में तलाक का मामला चल रहा है।

करोड़ों रुपये मांगने का आरोप: राउत का दावा है कि बहू ने पहले 3-बीएचके फ्लैट, कार और पांच करोड़ रुपये मांगे थे। बाद में पांच लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता और 12 करोड़ रुपये की मांग की गई।

Source: https://www.amarujala.com/india-news/maharashtra-vinayak-raut-family-black-magic-allegations-thane-police-fir-domestic-violence-case-2026-07-12