सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई आरोपी न्यायिक हिरासत में हो, तो उसके मुकदमे का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना अदालत और अभियोजन पक्ष दोनों की जिम्मेदारी है.

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