केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्में और ओटीटी कंटेंट हटाने का निर्देश देते हुए 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि केवल शिकायत मिलने पर सामग्री हटाना पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे में आइए, विस्तार से जानते हैं कि टेलीग्राम को आखिर क्या-क्या निर्देश दिए गए हैं? कॉपीराइट कानून को लेकर सरकार ने क्या चेतावनी दी? कार्रवाई नहीं होने पर कंपनी के खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं?
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केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उसे पायरेटेड फिल्मों, वेब सीरीज और अन्य ऑडियो-वीडियो सामग्री के प्रसार पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट) सौंपने को कहा है। सरकार ने साफ किया है कि केवल शिकायत मिलने पर सामग्री हटाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि प्लेटफॉर्म को खुद भी प्रभावी कदम उठाने होंगे।
Source: https://www.amarujala.com/india-news/government-orders-telegram-to-curb-pirated-movies-and-ott-content-seeks-action-report-within-15-days-2026-07-04