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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिवक्ता पंकज शर्मा पर कथित हमले के मामले में दिल्ली पुलिस को जांच की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि पंकज शर्मा के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को किसी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसी दिन शीर्ष अदालत ने एक अन्य मामले में चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और लंबित अपीलों का छह महीने के भीतर निपटारा करने को कहा।

लालू यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने सीबीआई की याचिका खारिज करते हुए झारखंड हाई कोर्ट को लंबित अपीलों की सुनवाई तेज करने और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर छह महीने के भीतर निपटाने का निर्देश दिया। लालू यादव पर देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने आधी सजा पूरी होने के आधार पर उनकी सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दी थी।

Source: https://www.amarujala.com/india-news/supreme-court-update-status-report-sought-on-lawyer-assault-case-sc-refuses-to-interfere-with-lalu-yadav-bail-2026-07-14