नियमों के अनुसार केवल FIR दर्ज होने से कोई उम्मीदवार UPSC परीक्षा देने या चयनित होने से नहीं रुकता. हालांकि नियुक्ति से पहले पुलिस वेरिफिकेशन में केस की प्रकृति और उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी अहम भूमिका निभाती है.

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