बैंक खाता खोलते समय, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हुए या बीमा पॉलिसी खरीदते समय नॉमिनी बनाना आम बात है। लेकिन अगर वही नॉमिनी आपसे पहले ही दुनिया छोड़ दे तो क्या आपकी जमा पूंजी सुरक्षित रहेगी? यह सवाल अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि समय रहते नॉमिनी अपडेट नहीं करने पर आपके परिवार को बड़ी कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
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जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं या बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो नॉमिनी चुनना सबसे शुरुआती कामों में से एक होता है। लेकिन अधिकांश लोग एक ऐसी अनहोनी को अनदेखा कर देते हैं, जो किसी का भी गणित बिगाड़ सकती है, वह है नामांकित व्यक्ति की समय से पहले मृत्यु।
राहत की बात यह है कि बाजार नियामक सेबी ने इस जटिलता को समझा है। सेबी ने 19 जून की बोर्ड बैठक में कम मूल्य वाले दावों के लिए क्विक ट्रांसमिशन प्रोसेसिंग का नया ढांचा मंजूर किया है।
इससे किसी निवेशक की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिसों या जॉइंट होल्डर को प्रतिभूतियों का हस्तांतरण बिना किसी बड़ी कागजी परेशानी के तेजी से हो सकेगा। इसके विस्तृत दिशानिर्देश जल्द जारी होंगे।
तुरंत करें यह काम अधिकांश बैंक, डिमैट पार्टिसिपेंट और म्यूचुअल फंड हाउस अब ऑनलाइन नामांकन अपडेट करने की सुविधा देते हैं। इस प्रक्रिया में महज कुछ मिनट लगते हैं, जो आपके परिवार को भविष्य के बड़े झंझटों से बचा सकते हैं। शादी, बच्चे के जन्म या परिवार में किसी अनहोनी के बाद अपने सभी नामांकनों की समीक्षा जरूर करें।
Source: https://www.amarujala.com/business/business-diary/what-happens-if-your-nominee-dies-before-you-know-the-rules-and-how-to-protect-your-investments-2026-08-03