निकाय चुनाव में फर्जी हलफनामा देने पर कोर्ट ने कहा कि RPA की धारा 2(डी) के अनुसार यह कानून केवल संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों पर लागू होता है. इसलिए नगर निकाय चुनाव में RPA की धारा 125A के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती.
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