एंटी पेपर लीक कानून में कई कड़े प्रावधान किए गए हैं. अब संगठित तरीके से पेपर लीक कराने या नकल गिरोह चलाने वालों को अब अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.

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