SC/ST Act: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत अपराध तभी माना जाता है जब घटना किसी सार्वजनिक स्थान पर हुई हो और उसका उद्देश्य पीड़ित को केवल उसकी जाति के कारण नीचा दिखाना हो.
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