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केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मियों के लिए सरकारी आवास की मासिक लाइसेंस फीस बढ़ा दी है। यह लाइसेंस फीस, किराए के अतिरिक्त देनी पड़ती है। शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार, जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, रुल्स 2017 के नियम 74 के अनुसार लाइसेंस फीस की बढ़ी हुई दरें एक जुलाई से लागू हो गई हैं। मंत्रालय की एस्टेट शाखा ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं। जीपीआरए हॉस्टल में रहने की जगह, सर्वेंट क्वार्टर और गैरेज के लिए भी लाइसेंस फीस बढ़ा दी गई है। जीपीआरए की लाइसेंस फीस में 12 प्रतिशत और हॉस्टल में रहने की जगह के लिए लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले पहली जुलाई 2023 को लाइसेंस फीस में वृद्धि की गई थी।

Source: https://www.amarujala.com/india-news/hike-in-monthly-license-fee-for-central-government-accommodation-here-is-new-amount-payable-2026-07-17