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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जालंधर की स्पेशल कोर्ट में रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, अमनदीप सिंह, पूनम रानी, अंकुर कुमार केहर, नितिन विज, कमलजोत कंसल, ओवरसीज पार्टनर और रुद्र कंसल्टेंसी सर्विसेज के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (पीसी) दायर की है। इन पर संगठित इमिग्रेशन और वीजा धोखाधड़ी से हुई अवैध कमाई (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) को लॉन्डर करने में शामिल होने का आरोप है। आरोपियों द्वारा अमेरिका का स्टूडेंट/विजिटर वीजा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ। आवेदकों से चालीस हजार रुपये लेकर उनके बैंक खाते में 40 लाख रुपये जमा कराते थे, मगर कुछ ही मिनट बाद खाते से वह राशि गायब कर देते थे।

Source: https://www.amarujala.com/india-news/ed-exposes-rs-2-14-crore-immigration-fraud-files-pmla-chargesheet-2026-07-15