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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चार वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में समय पर इलाज नहीं देने पर दो निजी अस्पतालों और उनके डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने दोनों अस्पतालों से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

Source: https://www.amarujala.com/india-news/don-t-write-doctor-if-you-don-t-perform-your-duty-sc-raps-doctors-in-minor-s-rape-murder-case-2026-07-17