दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को अपने फैसले में कहा कि आज मोबाइल फोन और माइक्रोफोन वाला कोई भी व्यक्ति खुद को ‘रिपोर्टर’ बता सकता है जबकि अक्सर उसके पास न तो पत्रकारिता का कोई प्रशिक्षण होता है, न ही नैतिक समझ और न ही कोई जवाबदेही.

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